चुनाव आयोग से केजरीवाल को राहत...

बुधवार, 4 फ़रवरी 2015 (15:44 IST)
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आप प्रमुख अरविन्द केजरीवाल का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना सही है।
 
न्यायमूर्ति विभु बाखरू की पीठ ने कांग्रेस नेता किरण वालिया की याचिका पर आयोग से जवाब मांगा था। किरण ने इस आधार पर केजरीवाल का नाम दिल्ली की मतदाता सूची से हटाने की मांग की है कि उन्होंने अवैध रूप से खुद को राष्ट्रीय राजधानी का निवासी बताया है।
 
आयोग ने अदालत से कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल होना सही है। वह 87, ब्लॉक के, बीके दत्त कॉलोनी (जोर बाग) के पते से नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं। हालांकि अदालत ने आयोग से कहा कि वह उसके द्वारा लिए गए निर्णय संबंधी दस्तावेज पेश करे।
 
आयोग ने बताया कि उसने दिल्ली की नई मतदाता सूची की जांच की और बीके दत्त कॉलोनी से मतदाता सूची में केजरीवाल का नाम पाया। हालांकि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले वह कुछ समय के लिए तिलक मार्ग में रहे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव से ठीक पहले पता बदलने के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने पहले पता बदलकर रफी मार्ग में वीपी हाउस करने को कहा और फिर बीके दत्त कॉलोनी करने का आवेदन दिया था।
 
चुनाव आयोग ने कहा कि अब वे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नामांकन भरने से पहले ही किया जाना था। अदालत ने किरण के इस आवेदन को खारिज कर दिया कि आप के नेता का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। इससे पहले अदालत ने वालिया की याचिका पर ईसी को नोटिस जारी किया था।
 
नई दिल्ली में सात फरवरी को होने वाले चुनाव में उम्मीदवार किरण ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल दिल्ली निवासी नहीं है और उन्होंने ‘हेराफेरी और धोखाधड़ी’ से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराया है।
 
याचिका में दावा किया गया था कि मतदाता सूची में अपना नाम और पता बदलने के लिए केजरीवाल द्वारा दायर ‘फार्म 8ए’ विचार योग्य नहीं है क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
 
किरण ने दावा किया कि केजरीवाल उसी समय दिल्ली के मतदाता नहीं रह गए थे जब ईसी ने नौ जनवरी 2015 को विट्ठल भाई पटेल के निवासी के तौर पर उनके नामांकन का आवेदन खारिज कर दिया था।
 
इसी प्रकार की याचिका नीरज सक्सेना ने भी दायर की है। उन्होंने इस आधार पर आगामी चुनाव में केजरीवाल की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है कि उन्होंने अवैध रूप से खुद को दिल्ली का निवासी घोषित किया है। (भाषा)

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