न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और रामपुर के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को नोटिस जारी किया। रामपुर के जिला अस्पताल में ही मृतक का पोस्टमार्टम किया गया था।
अदालत ने मृतक किसान नवरीत सिंह के दादा की एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया, जिन्होंने दावा किया है कि उनके पोते के सिर में गोली लगने के घाव थे। अदालत ने दिल्ली पुलिस को जांच के बारे में सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी तक एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।(भाषा)