अमेठी। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अमेठी के सांसद राहुल गांधी के नाम से अस्थाई निवास प्रमाणपत्र का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि न तो नियमों के तहत आवेदन किया गया और न ही आवश्यक कागजी औपचारिकताओं को पूरा किया गया है।
जिलाधिकारी जगत राय त्रिपाठी ने बताया कि राहुल गांधी के अस्थाई निवास प्रमाणपत्र के आवेदन पर खुद राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं थे, जो आवश्यक है जबकि आवेदन कांग्रेस के स्थानीय प्रवक्ता राजेन्द्र सिंह ने किया था, जो नियम विरुद्ध है।
त्रिपाठी ने यह भी बताया कि आवेदन के साथ जो भी जरूरी दस्तावेज संलग्न होने चाहिए वे भी नहीं थे। इस आधार पर आवेदन निरस्त किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी खुद आवेदन पर हस्ताक्षर करते हैं अथवा दिल्ली से भिजवाते हैं और उसमें नियमों के तहत सभी प्रमाणपत्र संलग्न होगे तो प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।
त्रिपाठी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर सभी प्रत्याशियों का बैंक खाता खोला जाना है जिसके लिए जरूरी कागजात का संलग्न किया जाना भी जरूरी है।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों उपजिलाधिकारी के कार्यालय में मुंशीगंज के गेस्ट हाउस को अस्थाई निवास दिखाते हुए राहुल गांधी की फोटो लगाकर आवेदन किया था जिसे नियम विरुद्ध मानते हुए प्रशासन ने निरस्त कर दिया था। (भाषा)