Asaram news in hindi : गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम आश्रम की याचिका गुरुवार को खारिज कर प्रशासन को अवैध अतिक्रमण हटाने की मंजूरी दे दी। साबरमती नदी किनारे मोटेरा गांव के तालाब की जमीन पर बने आसाराम आश्रम के अवैध हिस्से को अब बुलडोजर से ढहाया जाएगा। आसाराम आश्रम ने 15 हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है।
याचिका के खिलाफ सरकारी वकील जीएच विर्क ने जस्टिस वैभवी नानवती की एकल पीठ को बताया कि यह यह अचानक की गई कार्रवाई नहीं है। आश्रम को नोटिस दिया व सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। दशकों पहले यह जमीन सीमित धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी लेकिन, धीरे-धीरे अतिक्रमण करके आश्रम का विस्तार किया गया, इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता।