निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि वोट अंकित करने के लिए आयोग विशेष कलमों की आपूर्ति करेगा। ये कलम मतदान केंद्र पर अधिकारी, निर्वाचकों को उस वक्त देंगे, जब उनके हाथों में मत पत्र दिया जाएगा। निर्वाचकों को आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कलम से ही मत पत्र पर निशान लगाना होगा और किसी अन्य कलम से नहीं।