मेड़ा ने बताया कि ट्रस्ट के दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बावड़ी पर छत डालकर बेहद असुरक्षित निर्माण कराया जिससे हुए हादसे के कारण 36 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने बताया कि इंदौर नगर निगम ने ट्रस्ट को मंदिर परिसर का अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था,लेकिन ट्रस्ट ने यह आदेश नहीं माना।
थाना प्रभारी ने बताया कि मामले का आरोपी सबनानी हादसे के वक्त मंदिर में मौजूद था और अन्य श्रद्धालुओं के साथ बावड़ी में गिर गया था। उन्होंने बताया कि सबनानी को अन्य घायलों के साथ भंवरकुआं क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि हादसे में सबनानी की पैर की हड्डी टूट गई है और इसका ऑपरेशन होना है।