टैक्सी चालक मौके से फरार : सिंह के अनुसार कैबिनेट मंत्री के पीए पर हमले के बाद टैक्सी चालक मौके से फरार हो गया था, हालांकि उसे वारदात के 15 मिनट के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि टैक्सी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और अन्य संबद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।एसीपी के वारदात में इस्तेमाल चाकू और टैक्सी जब्त कर ली गई है।(भाषा)