जूनी इंदौर थाने के प्रभारी योगेश सिंह ने बताया कि राजीव लाहोटी (43) के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और पररूप धारण करने को लेकर शुक्रवार रात भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सिंह ने बताया कि भुगतान करने के बाद भी जब अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा खत्म नहीं हुआ तो वाधवा ने लाहोटी के बारे में पूछताछ की और पाया कि लाहोटी मजिस्ट्रेट नहीं है बल्कि सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इसके बाद लाहोटी ने भी फोन उठाना बंद कर दिया, तब वाधवा ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।(भाषा)