उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 27 जनवरी को सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन देशों में इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल थे।
इससे पहले, ट्रम्प ने अपने उस विवादास्पद आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि विदेशियों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने का उन्हें कानूनी अधिकार है। पुलिस प्रमुखों की एक बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय अपील अदालत में इस यात्रा प्रतिबंध पर पुनर्विचार की सुनवाई को शर्मनाक करार दिया था और कहा कि ऐसा राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। अब इस मामले में अंतिम फैसला अमेरिका का उच्चतम न्यायालय करेगा। (भाषा)