दुबई। आंध्र प्रदेश का रहने वाला बासकरी राघवलू 14 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात से 5,11,200 दिरहम (1,39,177 डॉलर) से अधिक के जुर्माने की छूट मिलने के बाद घर लौट सकेगा। एक खबर में यह जानकारी दी गई है। गल्फ न्यूज की शुक्रवार को प्रकाशित खबर के अनुसार, राघवलू को वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शीला थॉमस से मदद मिली जिन्होंने उसकी घर वापसी के लिए टिकट का बंदोबस्त भी किया।
थॉमस के हवाले से खबर में बताया गया, वह रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह कुछ अन्य कामगारों के रहम पर रह रहा था। वह घर लौटना चाहता था और जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को देखना चाहता था। तब मैंने इस मामले को लिया।
खबर के अनुसार, उसने कंपनी से मुआवजा पाने की कोशिश की जहां वह एक वकील के जरिए काम करता था। उस वकील ने उसका पासपोर्ट भी ले लिया था। राघवलू ने बताया कि उसने खुद के लिए और घर में अपने परिवार के गुजारे के लिए अनेक तरह की नौकरियां और काम किए।
अखबार के अनुसार, यूएई सरकार के एक रियायत कार्यक्रम के दौरान उसे देश छोड़ने के लिए अनुमति मिल भी गई थी, लेकिन उसके पास हवाई यात्रा के लिए पैसा नहीं था।(भाषा)