जिला प्रमुख द्वारा पांच अगस्त को जारी निर्देश में कहा गया है कि रात नौ बजे के बाद रेस्तरां और कैफे में ऐसी महिलाओं को खाना नहीं सर्व किया जाना चाहिए जो अकेली या परिवार के बिना वहां जाती हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह रेस्तरां मालिकों पर निर्भर करता है कि वे निर्देशों को लागू करते हैं या नहीं। हालांकि इसका पालन नहीं करने वालों को दंडित नहीं किया जाएगा।