औसाफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास जाधव के बारे में जो जानकारी है, उसका सुरक्षा कारणों से खुलासा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुनवाई शुरू होने के बाद सबूत केवल अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में ही पेश किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आईसीजे का 18 मई को दिया गया प्रक्रियागत आदेश ना तो पाकिस्तान की हार है और ना ही भारत की जीत। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब मामले पर सुनवाई फिर से शुरू होगी तब पाकिस्तान के पास जीत के लिए ठोस आधार होगा। नए कानूनी दल के गठन के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में औसाफ ने कहा कि दल को बदलने की कोई योजना नहीं है। हालांकि इसका ‘विस्तार’ किया जा सकता है।