Relief to former Prime Minister of Pakistan Imran Khan: तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इमरान ने 3 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
राजनीतिक गतिविधियों पर भी लगाई थी रोक : पीटीआई प्रमुख पर अगले पांच साल तक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी गई थी। इमरान के वकील लतीफ खोसा ने उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपनी बहस बृहस्पतिवार को पूरी कर ली थी और जोर देकर कहा था कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में दिया गया है तथा यह खामियों से भरा हुआ है।