इमरान ने कहा कि 8 फरवरी को हुए पाकिस्तान के आम चुनाव से दूर रखने के लिए 5 दिन के अंदर ही उन्हें दोषी करार दे दिया गया। उन्होंने अदालत के उस आदेश को लेकर भी नाखुशी जताई, जिसमें मामले की लाइव स्ट्रीमिंग करने की खैबर पख्तूनख्वा सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
उन्होंने प्रधान न्यायाधीश से सवाल करते हुए कहा कि आपने फैसले में लिखा कि मैंने पिछली सुनवाई के दौरान राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या राजनीतिक फायदा उठाया। इस पर, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि फैसले पर न्यायाधीश किसी को स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है।