अधिवक्ता यादव और गोयल ने तर्क रखे किस तरह से एमआरपी से दुगने तीन गुने दाम पर खाद्यान्न और कोल्ड्रिंक की बिना बिल के बिक्री कर सरकार को भी चुना लगाया जा रहा है। इस पर न्यायमूर्ति पी के जायसवाल और न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह की कोर्ट ने कलेक्टर को गुरुवार तक जवाब देने को कहा है।