कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी (EPFO) के 6 करोड़ सदस्यों के लिए 1 जून से नियम बदल गए हैं। अब EPFO की नई नियमों के मुताबिक आधार को ईपीएफ के साथ लिंक करना होगा। 1 जून के बाद जिन खाता धारकों का खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर नहीं भरा जाएगा, इसलिए आधार लिंक न होने पर कंपनी की तरफ से प्राप्त होने वाले पीएफ शेयर में मिलने में परेशानी आ सकती है। परिणामस्वरूप कर्मचारियों को केवल पीएफ अकाउंट में अपना ही शेयर दिखाई देगा। आइए जानते हैं पीएफ को आधार से लिंक करने की आसान प्रक्रिया
- सबसे पहले आप ईपीएफओ पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगइन करें।
- अब ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन में ई-केवाईसी पोर्टल पर जाएं और लिंक यूएएन आधार पर क्लिक करें।
- इसके बाद यूएएन नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर डालें।
- अब आपको ईपीएफओ के पंजीकृत नंबर पर ओटीपी मिलेगा।
- इसके बाद आपको ओटीपी और 12 अंकों वाले आधार नंबर को डालना होगा।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और कार्रवाई पूरी करें।
- इसके साथ ही ओटीपी वेरिफिकेशन ऑप्शन पर भी क्लिक करें।