सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की e-Filing वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा।
अगर आपकी आईडी पहले से ही बनी हुई है, तो Log In करने के बाद, एक विंडो Pop-Up मिलेगा, जिस पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का मैसेज होगा और आपकी बाकी जानकारी पहले से ही सेव होगी।
अब आपको आधार कार्ड पर लिखी हुई डिटेल्स से ये डिटेल मैच करनी है।
जैसे ही डिटेल्स मैच हो जाएं, अपना आधार कार्ड नंबर लिखें और 'Link Now' के बटन पर क्लिक करें।