नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए पिछले साल जून में नियमों में संशोधन कर पहले पांच किलोग्राम के अतिरिक्त बैगेज पर शुल्क की अधिकतम दर 100 रुपए प्रति किलोग्राम तय कर दी थी, जबकि 20 किलोग्राम से अतिरिक्त वजन पर शुल्क तय करने का अधिकार एयरलाइंस पर छोड़ दिया गया था।
अदालत के फैसले के बाद कम से कम स्पाइसजेट और इंडिगो ने अतिरिक्त बैगेज पर शुल्क बढ़ा दिया है।स्पाइसजेट की वेबसाइट के अनुसार, उसने 18 अगस्त से घरेलू यात्रा के लिए शुल्क 300 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है।