विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, टुकड़ा चावल (एचएस कोड 1064000) के तहत अब तक निर्यात के लिए मुक्त टुकड़ा चावल को संशोधित निर्यात नीति के तहत प्रतिबंघित सूची में डाल दिया गया है। DGFT ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश इस समय निर्यात के लिए लादी जा रही चावल की खेप या सीमा शुल्क विभाग को सुपुर्द की गई खेप या उस खेप पर लागू नहीं होगी, जहां शिपिंग बिल भर दिया गया है और लगान के लिए जहाज ने लंगर डाल दिया है।
अधिसूचना के अनुसार, बिना दला चावल (धान), भूरा चावल और आधा दले या पूरा दले धान (चावल) पर 20% निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। यह निर्णय पॉलिश किए हुए या ग्लेज्ड (बासमती और उसना चावल को छोड़ कर) सभी तरह के चावल पर लागू होगा।
देश में खाद्य कीमतों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार द्वारा गेहूं के आटे के निर्यात को प्रतिबंधित करने के बाद चावल के संबंध में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने पहले गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रमुख खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने लगी थीं।