देश में सोने के गहने अब 14, 18 और 22 कैरेट में बिकेंगे। BIS एक्ट के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर 1 लाख के जुर्माने के साथ ही सजा भी हो सकती है।
यह भी देखने में आता है कि कई ज्वेलर्स बिना जांच प्रकिया पूरी किए ही हॉलमार्क लगाते हैं। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि हॉलमार्क ओरिजनल है या नहीं। असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना निशान होता है। साथ ही इस पर सोने की शुद्धता भी लिखी होती है। उस पर ज्वैलरी निर्माण का वर्ष और उत्पादक का लोगो भी होता है।