आयोग ने कहा कि कंपनी ने अपने डीलरों को चुनिंदा ल्यूब्रिकेंट/ऑयल इस्तेमाल करने के लिए भी बाध्य किया है तथा दूसरे ल्यूब्रिकेंट या ऑयल के इस्तेमाल पर वह डीलरों पर जुर्माना लगाती है। बुधवार को जारी अंतिम आदेश में सीसीआई ने कंपनी को इस तरह की प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवस्था समाप्त करने की हिदायत दी है तथा पिछले तीन साल के उसके औसत राजस्व के 0.3 प्रतिशत की दर से 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। (वार्ता)