इसके बाद रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नियमों का स्पष्टीकरण देते हुए बैंकों से कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से जुड़े मुद्दों जैसे तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेन-देनों, नकदी नहीं होने या अन्य कारणों से विफल हुए लेन-देनों को बैंकों को ग्राहक को मिलने वाले मुफ्त एटीएम लेन-देनों में नहीं गिनना चाहिए।
रिजर्व बैंक ने कहा कि इनके लिए बैंक कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा नकदी आहरण से अलग जैसे कि खाते में बाकी राशि की जानकारी, चेकबुक आवेदन, कर का भुगतान, कोष का स्थानांतरण इत्यादि को भी मुफ्त एटीएम लेन-देनों में नहीं गिना जाना चाहिए। (भाषा)