आरबीआई ने विकासात्मक तथा नियामकीय नीतियों पर अपने बयान में कहा कि घरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को आगे और कम करने के मकसद से गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषणों और अन्य अलंकारों को गिरवी रखकर लिए जाने वाले कर्ज के संबंध में स्वीकार्य मूल्य पर आधारित ऋण अनुपात को 75 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है।