क्रिकेट बोर्ड ने बयान में संविधान के नियम 3 (ए) (दो) सी का हवाला देते हुए कहा कि जिन राज्यों में 1 से अधिक मौजूदा सदस्य हैं उनमें पूर्ण सदस्यता मौजूदा सदस्यों के बीच वार्षिक आधार पर 'रोटेट' होगी ताकि उनमें से एक किसी एक समय पर पूर्ण सदस्य के अधिकारों और सुविधाओं का इस्तेमाल कर सके। रोटेशन बीसीसीआई द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर होगा। (वार्ता)