अश्लील डांस मामले में करीना, प्रियंका को राहत

शुक्रवार, 26 सितम्बर 2014 (15:57 IST)
मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे अप्रैल 2012 को इंडियन प्रीमियर लीग के 5वें टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान कथित रूप से मंच पर अश्लील परफॉर्मेंस के लिए एफआईआर दर्ज करे।

अदालत की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन ने कहा कि एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है और ऐसे में याचिका बेमानी हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता शहर के वकील के जेबाकुमार ने याचिका में राज्य पुलिस प्रमुख को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वे कानून के मुताबिक आईपीएल-5 की संचालन परिषद के अध्यक्ष राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन, अभिनेता अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, सलमान खान, अमेरिकी पॉप सिंगर केटी पैरी, प्रियंका चोपड़ा, क्रिकेटर डगलस बोलिंजर और यासीन अली चोपड़ा (पीआरओ, सोनी सेटमैक्स टेलीविजन) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि उद्घाटन समारोह बिना सेंसर किया गया और अशोभनीय था और इसे लगातार कई चैनलों पर दिखाया गया जिससे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र प्रभावित हुए। श्रीनिवासन और राजीव शुक्ला की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस ने बिना जांच किए ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अमिताभ और सोनी टीवी की ओर से पेश वकील ने कहा कि उद्घाटन समारोह में कोई अश्लील परफॉर्मेंस नहीं थी और समारोह के प्रसारण में कुछ भी गलत नहीं किया गया। करीना, सलमान और प्रियंका की ओर से पेश वकील ने कहा कि सेलीब्रिटीज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। (भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें