इंदौर। मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) की सोमवार, 29 अगस्त को बुलाई वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में प्रस्तावित चुनावों को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तो हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन उच्चतम न्यायालय से नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरएम लोढा समिति ने एमपीसीए को हिदायत दी है कि फिलहाल ये चुनाव न कराए जाएं। इसके बाद एमपीसीए का कहना है कि संगठन के द्विवार्षिक चुनावों के बारे में फैसला एजीएम में ही होगा।
बहरहाल, जानकारों के मुताबिक अगर एमपीसीए सोमवार की एजीएम चुनाव नहीं कराने का फैसला करती है तो प्रदेश क्रिकेट संगठन के संविधान के एक प्रावधान के मुताबिक मौजूदा प्रबंध समिति के पदाधिकारी नई प्रबंध समिति के गठन तक अपने ओहदे पर बने रह सकते हैं।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने 26 अगस्त को एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपीसीए की एजीएम में प्रस्तावित चुनावों पर रोक लगाने से हालांकि इंकार कर दिया था, लेकिन एमपीसीए से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया था।