सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 45 दिन बाद तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित रहेगी। नतीजे के 7 दिन बाद तक दोबारा जांच की जा सकेगी। जांच का सारा खर्च उम्मीदवार को वहन करना होगा। लोकसभा चुनाव के जारी दूसरे चरण की वोटिंग के बीच शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में वीवीपैट पर बारकोड की भी सिफारिश की।