क्या है पूरा मामला?-पिछले दिनों दक्षिण एक्सप्रेस से दिल्ली से झांसी तक सफर कर रहे एक निजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रणजीत सिंह यादव की जान बचाने के लिए दो छात्रों ने स्टेशन पर खड़ी हाईकोर्ट के जज की कार छीनकर कुलपति को अस्पताल पहुंचाया था। जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। स्टेशन परिसर से हाईकोर्ट जज की कार छीनने के मामले में जीआरपी ने दोनों छात्रों पर डकैती का केस दर्ज कर दिया था। पुलिस ने एबीवीपी से जुड़े दोनों छात्र हिमांशु और सुकृत शर्मा के खिलाफ मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11,13 और आईपीसी की धारा 395 के तहत केस दर्ज किया था। जीआरपी की ओर छात्रों के खिलाफ ऐसी धाराओं में केस दर्ज होने से ग्वालियर सत्र न्यालय ने गुरुवार को दोनो छात्रों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में अब दोनों छात्रों की ओर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जमानत याचिका लगाई गई है।समाचार पत्रों के माध्यम से एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है कि निजी विश्वविद्यालय के कुलपति जी की जान बचाने के पवित्र उद्देश्य से किए गए अपराध हेतु छात्रों पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 15, 2023
मैंने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को इस संबंध में पत्र लिखकर छात्रों को… pic.twitter.com/ruehoJzHs7