ओला तथा अतिवृष्टि से प्रभावित परिवार, जिनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल नष्ट हुई हो और उनका सर्वे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, उनके परिवार में कन्या के विवाह पर उसकी गृहस्थी की स्थापना हेतु 16 हजार रुपए की नकद सहायता, विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु तीन हजार रुपए तथा कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए पांच वर्ष तक के लिए छह हजार रुपए की सावधि जमा करने का निर्णय लिया गया है। इसमें सामूहिक विवाह का बन्धन नहीं होगा।
उक्त सहायता राशि (16 हजार और 3 हजार रुपए) कन्या के पिता, माता या अन्य अभिभावक को उनके बैंक खाते के माध्यम से दी जायेगी। उपरोक्त सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिन कन्याओं का विवाह 30 जून 2015 तक होना है, उनके लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिथिल किए गए यह निर्देश लागू होंगे।