इंदौर। शहर में फल-सब्जी और किराना पर रोक लगाने संबंधी कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के टोटल लॉकडाउन से आम लोगों को होने वाली समस्याओं के मुद्दे को वेबदुनिया ने भी प्रमुखता से उठाया था।