इससे पहले शराब की दुकानें खुलने का पूरा मामला मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा। शराब एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की है। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद लिकर एसोसिएशन के प्रवक्ता राहुल जायसवाल ने कहा कि अब उनके सामने दुकान खोलने के सिवाए कोई विकल्प नहीं बचा है।
सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए शराब की दुकानें पर सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए है। शराब की दुकानों को लेकर प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइन तय की गई है।
2- रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर,धार, बड़वानी,पूर्व निमाड़ (खंडवा),देवास और ग्वालयिर में जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर पूरे जिले की शराब की दुकानें खुलेगी।