उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 10 सितंबर को निगम, मंडलों, समितियों, परिषदों, प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्यों के पूर्व में किए गए मनोनयन को निरस्त किए जाने का आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जिन उपक्रमों के अध्यक्ष का कार्यभार विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव ने प्राप्त किया था, उनके कार्यभार अब भारसाधक मंत्री को सौंपा जाना है। साथ ही कि ऐसे उपक्रम जिनके नियमों में अध्यक्ष की नियुक्ति या मनोनयन की कोई विशेष व्यवस्था है, वहां अध्यक्ष का प्रभार उसी प्राधिकारी के पास रहेगा जिसका उल्लेख नियमों में है।
आदेश जारी होने के बाद राज्यमंत्री जायसवाल संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पहुंचकर अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। मंत्री जायसवाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के एमडी मोहित बुंदस और मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के एमडी माल सिंह भायडिया से निगम व बोर्ड में होने कार्यों के संबंध में चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।