उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि उल्लंघन करने वालों को पहली बार अपराध करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। महापौर ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना नहीं है।
टटवाल ने कहा कि उज्जैन की महापौर-इन-काउंसिल ने 26 सितंबर, 2002 को दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, उसके बाद निगम सदन ने इसे आपत्तियों और औपचारिकताओं के लिए राज्य सरकार को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।