सिकरवार ने कहा कि सिंह ने 30 अप्रैल, 2019 को रौपुरा गांव में कुत्ते के भौंकने से परेशान होकर उसे लोहे की सरिया से पीटकर मार दिया था। उन्होंने कहा कि सिंह को जानवर की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा-429 (मवेशी या 50 रुपए से ज्यादा कीमत वाले जानवर की हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था।