विधिक साक्षरता शिविर में मिश्र ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं तथा बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहन का बीमा करवाने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के बारे में जागरूक किया। छात्र-छात्राओं को गुडटच और बेडटच एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में भी जागरूक किया गया।
इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक एवं मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश के प्रभारी सचिव अशोक गोयल ने मानवाधिकार से जुड़ी विभिन्न उपयोगी जानकारियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग किस तरह काम करता है और उसके द्वारा क्या-क्या निर्देश दिए जा सकते हैं या फिर कोई व्यक्ति मानव अधिकार आयोग में किस तरह शिकायत कर सकता है। आईजी गोयल ने मानवाधिकार अधिकार आयोग में कैसे शिकायत की जा सकती है और मानवाधिकार के अध्यक्ष को क्या-क्या अधिकार हैं, जैसी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी शिविर में मौजूद प्रतिभागियों को दीं।
इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने पॉक्सो एक्ट, यातायात के नियम व सुरक्षा एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं पर जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती अभिलाषा एन. मवार, डॉ. रविकांत सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास, नीलेन्द्र कुमार तिवारी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड देवास, विद्यालय के चेयरमैन मिथलेश यादव, डायरेक्टर चेतन यादव, ममता यादव, प्रिंसिपल पूनम पुरोहित, वाइस प्रिंसिपल जितिन थॉमस, शिक्षकगण, स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।