राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है,जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे है, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे।