गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 9 क के अंतर्गत जो पंचायत चुनाव चल रहे थे, उससे संबंधी विधेयक अपिहार्य कारणों से विधानसभा में नहीं आ पाया। जिसमें सभी वर्गों को सरकार साथ लेकर गई थी। लेकिन पंचायत चुनाव में हार के डर से कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में गई। जहां से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस ने षड़यंत्र कर चुनाव को रोकने की कोशिश की और सुप्रीमकोर्ट में कांग्रेस के वकील और नेताओं ने कोशिश की बिना पिछड़ा वर्ग के चुनाव हो।