विशेष न्यायाधीश सोनी ने इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि तय की। इसके पहले कल अदालत में आरोपी राघवजी के अधिवक्ता हरीश मेहता ने कहा था कि इस मामले में पुलिस की ओर से पेश की गई सीडी को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाए। उन्होंने तर्क दिया था कि पुलिस ने अदालत में सीडी के संबंध में प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है।
लगभग चार वर्ष पहले तत्कालीन वित्तमंत्री राघवजी की एक आपत्तिजनक सीडी सामने आई थी। इसके बाद उन्हें न सिर्फ पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, बल्कि उनके खिलाफ यहां हबीबगंज थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। (वार्ता)