शाइना एनसी पर विवादित टिप्पणी से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, अरविंद सावंत ने मांगी माफी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शनिवार, 2 नवंबर 2024 (15:47 IST)
Shaina NC news in hindi : शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी को निशाना बनाकर की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए शनिवार को माफी मांगी। शाइना ने इस मामले में सावंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ALSO READ: शाइना एनसी के अपमान पर क्या बोले सीएम शिंदे, संजय राउत ने किया अरविंद सावंत का बचाव
 
मुंबई दक्षिण सीट से लोकसभा सांसद सावंत ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक कारणों से यह विवाद खड़ा किया गया।
 
सावंत ने कहा कि मैं महिलाओं को उनका उचित सम्मान दिलाने में हमेशा आगे रहा हूं। मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया। इससे मुझे दुख हुआ। फिर भी अगर मेरी टिप्पणी से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगता हूं। मैंने 55 साल के सार्वजनिक जीवन में कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया।
 
उन्होंने सवाल किया कि जब अन्य राजनीतिक नेताओं ने पहले महिला नेताओं को जर्सी गाय और शूर्पणखा कहा तो क्या कार्रवाई की गई। ऐसी टिप्पणियों से महिलाओं का सम्मान हुआ?...राज्य के एक मंत्री ने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। क्या कोई कार्रवाई की गई? उनकी टिप्पणी को लेकर विवाद राजनीतिक कारणों से खड़ा किया गया।
 
सावंत ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मुझे दुख है कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। यह टिप्पणी 29 अक्टूबर को की गई थी और एक नवंबर को इसकी याद आई? ALSO READ: Maharashtra Assembly Elections 2024 : अरविंद सांवत बोले- हमारे यहां केवल ओरिजनल माल चलता है, शाइना बोलीं- महिला हूं, माल नहीं
 
20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मुंबादेवी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार शाइना ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि सावंत ने उन्हें इंपोर्टेड माल कहा था। 20 साल से पेशेवर और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय व्यक्ति को माल कहना शिव सेना (यूबीटी) की मानसिकता को दर्शाता है।
 
इसके बाद शिवसेना नेता शाइना ने सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (शब्दों, इशारों, ध्वनियों के माध्यम से एक महिला का अपमान करना) और 356 (2) (मानहानि) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
Edited by : Nrapendra Gupta

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