इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नही है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है, वहीं कोर्ट ने टिप्पणी की कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले है, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़िए। डंपर मामले को लेकर इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट और निचली अदालत याचिका खारिज हो चुकी है।