चंडीगढ़ में एक विश्वविद्यालय की छात्राओं के निजी पलों का वीडियो वायरल होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या आपकी मर्जी के बिना कोई आपका फोटो ले सकता है या फिर वीडियो बना सकता है? या फिर उन्हें सोशल मीडिया में वायरल कर सकता है? यदि नहीं तो क्या कानून में इस तरह का कोई प्रावधान है कि निजता भंग करने के आरोपी व्यक्ति को सजा दिलाई जा सके। दरअसल, चंडीगढ़ में लड़कियों का नहाते समय का वीडियो उन्हीं की एक साथी छात्रा ने बनाया था। इस मामले में आरोपी छात्रा का एक दोस्त भी शामिल था।
इन धाराओं में मिल सकती है सजा : दरअसल, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी के बिना एकांत में या सार्वजनिक स्थानों पर न तो फोटो ले सकता है और न ही वीडियो बना सकता है। यदि कोई व्यक्ति इरादतन ऐसा करता है तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (information technology act) की धारा 66-ई, धारा 67, धारा 67-ए, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354, 354-सी और 509 में सजा और आर्थिक दंड दोनों का ही प्रावधान किया गया है। (इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखें)