1 October new rules : आज से बदले कई नियम, जानिए क्या होगा आप पर असर...
शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2021 (07:28 IST)
1 अक्टूबर से बैंकिग नियमों से लेकर रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी सेवाओं के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनका आप पर सीधा असर पड़ेगा। जानिए इन बदलावों के बारे में...
बदलेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियम : 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होगा है। इस नियम के लागू होने से बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को ईएमआई या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार अनुमति लेना होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसे बदलाव करने हैं कि एक बार परमिशन मिलने पर पैसे हर बार अपने आप न कटते रहें।
बेकार हो जाएगी 3 बैंकों की चेकबुक : इलाहाबाद बैंक, ऑरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक आज से बेकार हो जाएगी। यह 3 बैंकों को अन्य बैंकों में मर्ज कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में हुआ है। ऑरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। ग्राहक नई चेकबुक के लिए निकटतम बैंक ब्रांच में अप्लाय कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से भी नई चेकबुक की डिमांड की जा सकती है।
पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए नया नियम : भारतीय रिजर्व बैंक एक अक्टूबर से पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए नया नियम लागू कर रहा है। अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगी अपने बैंक खाते के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का नवीकरण नजदीकी पोस्टआफिस में भी करा सकेंगे।
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन भी जरूरी : डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के लिए अब निवेशक को नॉमिनेशन की जानकारी देना होगी। अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन नहीं देना चाहता तो उसे एक डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर निवेशक के ट्रेडिंग और डीमैट खाते को फ्रिज किया जा सकता है।
FSSAI का नया नियम : खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर : कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद देश के कई राज्यों में सिनेमाघर दोबारा खुल चुके हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जहां थिएटर्स नहीं खुले हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र का नाम भी शामिल था। राज्य में 22 अक्टूबर से कोविड गाइडलाइन के तहत फिर से पिक्चर हॉल और थिएटर खोले जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्कूलों को 4 अक्टूबर से और धार्मिक स्थानों को 7 अक्टूबर से खोलने के निर्देश जारी किए थे।