उल्लेखनीय है कि 27 विधायकों में से 10 संसदीय सचिव पद से जुड़े हैं, जिनकी सुनवाई चुनाव आयोग में पहले से ही चल रही है। कानून के छात्र विभोर आनंद ने चुनाव आयोग को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि ये विधायक रोगी कल्याण समिति में अध्यक्ष के पद हैं। चूंकि यह लाभ का पद है, इसलिए इनकी विधायकी रद्द की जाए। साथ ही कहा कि विधायक इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकते।