एम्बी वैली की नीलामी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सोमवार, 17 अप्रैल 2017 (19:19 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को करारा झटका देते हुए एम्बी वैली सिटी को नीलाम करने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायालय ने बम्बई उच्च न्यायालय के नीलामी अधिकारी को नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही सहारा प्रमुख को 28 अप्रैल को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश भी दिया।
 
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सिकरी की पीठ ने सहारा समूह को निर्देश दिया है कि वह एम्बी वैली सिटी से संबंधित सभी जरूरी जानकारी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराए। न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यक दस्तावेज मिलने के बाद वे नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दें।
 
उच्चतम न्यायालय ने गत 21 मार्च को सहारा समूह को आगाह किया था कि यदि उसने वायदे के मुताबिक 17 अप्रैल तक 5,092 करोड़ 60 लाख रुपए जमा नहीं कराए, तो उसकी पुणे की एम्बे वैली की 39,000 करोड़ रुपए मूल्‍य की प्रमुख संपत्ति की नीलामी की जाएगी। 
 
पीठ ने न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में सहारा की हिस्सेदारी 55 करोड़ डॉलर में लेने की इच्छा जताने वाली अंतरराष्ट्रीय रीयल एस्टेट कंपनी को निर्देश दिया है कि वह अपनी सही मंशा दिखाने के लिए शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के बजाय सेबी-सहारा रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा कराए। (वार्ता)

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