नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में उस समय बड़ा झटका लगा जब अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार को आयोग के गठन का अधिकार नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं।