आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके लिए उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट भी दी थी जिसे न्यायालय ने फर्जी करार दिया। न्यायालय ने आसाराम के स्वास्थ्य पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बोर्ड से 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी थी, जिसे अस्पताल ने दाखिल कर दिया था। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने कहा कि इससे साफ है कि आसाराम की हालत पूरी तरह ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य आधार पर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
सरकार ने भी आसाराम की जमानत का विरोध किया था। इससे पहले राजस्थान सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि आसाराम के वकीलों ने जमानत मामले मे जेल अधीक्षक का फर्जी पत्र लगाया है, जिसके अनुसार आसाराम की हालत खराब होने की बात बताई गई थी।