इससे पहलेे अदालत ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केन्द्रीय मंत्री उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा समेत सभी आरोपियों को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने इन आरोपियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153, 153ए, 295, 505 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं।