बयान में कहा गया है कि यह फैसला किया गया है कि नकद लेन-देन पर अंकुश बैंकों, सहकारी बैंकों तथा डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा। सीबीडीटी ने कहा कि इस बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया था। इस सीमा को वित्त विधेयक में संशोधन के जरिये दो लाख रुपए कर दिया गया।