उसने कहा कि एक अक्टूबर 2021 से यह व्यवस्था लागू होगी और जो बैंक या व्हाइट लेबल एटीएम में नकदी का प्रबंधन करने वाले बैंक इसमें असफल रहेंगे उन पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। उसने कहा कि कोई भी एटीएम यदि एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी विहीन रहेगा उस पर यह जुर्माना लगेगा।(वार्ता)