अनिल अंबानी की कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, DMRC को देने होंगे 4660 करोड़

गुरुवार, 9 सितम्बर 2021 (15:19 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2800 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति किए जाने के पंचाट के फैसले को गुरुवार को बरकरार रखा। यह राशि अब ब्याज सहित बढ़कर 4660 करोड़ रुपए हो गई।

ALSO READ: राजनाथ व गडकरी ने बाड़मेर में 'इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड' का किया उद्घाटन, IAF के विमान उतर सकेंगे
 
न्यायमूर्ति एन. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 2800 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के आदेश के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की अपील ठुकरा दी। न्यायालय ने डीएमआरसी को कहा है कि वह रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपए के साथ-साथ ब्याज का भी भुगतान करे।

ALSO READ: 5 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा, 4 अक्टूबर को होगा मतदान
 
यह मामला 2008 में रिलायंस इंफ्रा और डीएमआरसी के बीच दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस को लेकर हुए समझौते से जुड़ा है। रिलायंस इंफ्रा ने 2012 में यह समझौता रद्द कर दिया था। पंचाट के फैसले के तहत डीएमआरसी को क्षतिपूर्ति के तौर रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपए देने थे।

साल 2017 में चार साल की सुनवाई बाद ट्रिब्यूनल ने डीएमआरसी को रिलायंस इन्फ्रा को 2800 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। बाद में यह मामला जैसे हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस दौरान ब्याज की राशि भी लगातार बढ़ती रही। जनवरी 2019 तक आर्बिट्रेशन कोर्ट की तरफ से तय की राशि ब्याज सहित अब 4660 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी